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Free Boring Yojana: फ्री बोरिंग योजना

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य किसानों के लिए नि:शुल्क बोरिंग योजना चलाई जा रही है इसका संचालन लघु सिंचाई विभाग द्वारा किया जाता है इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सामंत किसने की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना ताकि वे पानी की कमी के कारण होने वाले नुकसान से बच सके और अपनी फसल की पैदावार बढ़ा सके

योजना का लाभ और अनुदान

इस योजना के तहत किसानों को अपने खेतों में बोरिंग नलकूप लगवाने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है बोरिंग का काम होने के बाद पंपसेट लगने की व्यवस्था किसान को खुद करनी होती है

किसान की श्रेणी जोत (जमीन) का आकार बोरिंग पर अनुदान (रुपये)
लघु किसान
1 से हेक्टेयर
5000
अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST)
कोई न्यूनतम सीमा नहीं
10000
सीमांत किसान
1 हेक्टेयर से कम
7000

यूपी गहरे नलकूप फ्री बोरिंग योजना: किसानों को सिंचाई के लिए 1 लाख रुपये तक की भारी सब्सिडी

उत्तर प्रदेश के लघु सिंचाई विभाग द्वारा राज्य के किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए यूपी गहरे नलकूप फ्री बोरिंग योजना का संचालन किया जा रहा है साल दो 1982 से चल रही यह योजना विशेष रूप से उन पठारी और कठिन क्षेत्र के लिए वरदान है जहां जमीन के नीचे पानी का स्थल काफी गहरा होता है इस योजना के तहत किसानों को नलकुम लगवाने पंप सेट खरीदने और बिजली कनेक्शन के लिए भारी अनुदान दिया जाता है

योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता (Subsidy Details)

  • कुल आर्थिक सहायता: नलकूप में ड्रिलिंग, पाइप, पंपसेट, पंप हाउस (सम्पवेल) निर्माण और ऊर्जीकरण (बिजली कनेक्शन) के लिए कुल मिलाकर 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है।

  • बिजली कनेक्शन के लिए अनुदान: नलकूप के ऊर्जीकरण के लिए ₹68,000 तक की राशि सीधे ‘उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन’ को किसान के नाम से जमा कराई जाती है।

  • जल वितरण प्रणाली (पाइपलाइन): पानी की बर्बादी रोकने और खेतों तक सही से पानी पहुँचाने के लिए पाइपलाइन बिछाने हेतु ₹10,000 की अतिरिक्त सहायता मिलती है।

नलकूप निर्माण के तकनीकी नियम और शर्तें

  • गहराई: इस योजना के तहत केवल उन नलकूपों का निर्माण किया जाएगा जिनकी गहराई 61 मीटर से 90 मीटर या उससे अधिक हो।

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