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मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना 1000 प्रीति माह

मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब बुजुर्ग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित है। और अपना जीवन अच्छे से जीवन बिता सके जैसे दावा अपना खर्चा बेटा से न रूपए न मिलने से वृध्या अवस्ता में कठिनाई का समन्ना करना पड़ता है बेटे में हम नहीं खिलाएंगे तू 3000 रूपए के लालच में बेटा अछे से देख भाल कर सके और उनका जीवन में छोटा मोटा कठिनाई का समन्ना कर पाए इस लिए सरकर द्वरा चलायी गयी वृद्धावस्था पेंशन के द्वरा 1000 हजार रूपए प्रति माह दिया जाता है हर 3 महिना में 3000 हजार रूपए DBT के माध्यम से डारेक्ट उनके खाते में भेज दिया जाता हैं

एक वर्ष में 12000 हजार कब मिलता है

1 अप्रैल से जून

2 जुलाई से सितंबर

3 अक्टूबर से दिसंबर

4 जनवरी से मार्च

कौन योजना के लिए पात्र है

1 आवेदक का उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए  2 ऐसे आवेदक जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो तथा जो गरीबी रेखा के नीचे हो या उनकी वार्षिक आय अधिकतम शहरी क्षेत्र में रू0 56460/- व ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080/- तक हो, योजनान्तर्गत पात्रता की श्रेणी में आते है 3 परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए आय प्रमाण पत्र के अनुसार माना ज्यता है
पहले से किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ न मिलता हो

 

पहचान प्रमाण

अधार कार्ड बैंक पासबुक फोटो परिवार रजिस्टर नकल या राशन कार्ड आय प्रमाण पत्र मोबाइल नम्बर आदि

न्यू आवेदन लिंक

आवेदन की स्तिथि लिंक

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

योजना का परिचय

राष्ट्रीय स्तर पर आधार योजना 1995 में भारत सरकार द्वारा NSAP के अंतर्गत शुरू हुई2007 में इसका नाम IGNOAPS किया गया।  उत्तर प्रदेश में राज्य अंश जोड़कर मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन के रूप में लागू हुआ था

 

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