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Samuhik Vivah Yojana Registration

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की शुरू की गई है। इस स्कीम का मुख्य मकसद आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए मदद देना और समाज में कम्युनिटी शादियों के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देना है। कई गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी अरेंज करने में पैसे की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस बोझ को कम करने के लिए, राज्य सरकार ने यह स्कीम शुरू की ताकि ज़रूरतमंद परिवारों को शादी के समय सहारा मिल सके।इस स्कीम के तहत फ़ायदा पाने के लिए, कुछ एलिजिबिलिटी शर्तें पूरी होनी चाहिए। दुल्हन की कम से कम उम्र 18 साल और दूल्हे की कम से कम 21 साल होनी चाहिए। परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से होना चाहिए, और उनकी सालाना इनकम सरकार द्वारा तय लिमिट के अंदर होनी चाहिए। एप्लिकेंट को आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट डिटेल्स, उम्र का प्रूफ और पासपोर्ट-साइज़ फोटो जैसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे आखिर में, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों के लिए बहुत फायदेमंद स्कीम है। यह न सिर्फ शादी का फाइनेंशियल बोझ कम करती है बल्कि समुदायों के बीच बराबरी, सामाजिक एकता और सपोर्ट को भी बढ़ावा देती है। अगर इसे ठीक से लागू किया जाए, तो यह स्कीम हज़ारों परिवारों की मदद कर सकती है और यह पक्का कर सकती है कि कमजोर वर्ग की बेटियों की शादी इज्ज़त और सम्मान के साथ हो।मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत, सरकार सामूहिक विवाह समारोह ऑर्गनाइज़ करती है जहाँ कई जोड़ों की शादी एक ही जगह और समय पर एक साथ होती है। इस स्कीम के ज़रिए, सरकार हर एलिजिबल जोड़े को लगभग 1,00000  की मुक्त मदद देती है। इस रकम का एक बड़ा हिस्सा सीधे दुल्हन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, जबकि बाकी रकम शादी के अरेंजमेंट और कपड़े और घर के सामान जैसी ज़रूरी चीज़ों पर खर्च होती है। ग्रुप में शादियाँ ऑर्गनाइज़ करने से कुल खर्च कम होता है और सामाजिक मेलजोल भी बढ़ता है।

योजना का उद्देश्य

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता देना।

  गरीब परिवारों पर शादी का आर्थिक बोझ कम करना।

  सामूहिक विवाह की परंपरा को बढ़ावा देना।

  समाज में समानता और सहयोग की भावना को मजबूत करना।

  दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों को कम करना।

  जरूरतमंद परिवारों को सरकारी सहायता उपलब्ध कराना।

  बेटियों के सम्मानजनक विवाह को सुनिश्चित करना।

कम खर्च में विवाह संपन्न कराने में मदद करना।

 समाज में सामाजिक एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना।

 गरीब परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना।

कितनी सहायता मिलती है

60,000 रुपये सीधे कन्या (दुल्हन) के बैंक खाते में भेजे जाते हैं।

25,000 रुपये विवाह से जुड़ी सामग्री देने के लिए खर्च किए जाते हैं, जैसे कपड़े, बर्तन, पायल, बिछिया और अन्य गृहस्थी का सामान।

15,000 रुपये सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन पर खर्च किए जाते हैं, जैसे पंडाल, भोजन, सजावट और अन्य व्यवस्थाएँ। इस प्रकार इन तीनों को मिलाकर कुल 1,00,000 रुपये की सहायता सरकार की तरफ से दी जाती है।

 

पात्रता लड़की के तरफ से

आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।

 परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का होना चाहिए।

  लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य है।

 लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना जरूरी है।

  विवाह पहली बार होना चाहिए।

 आवेदक परिवार की वार्षिक आय 300000 से काम होना चाहिए  

परिवार के पास आधार कार्ड होना आवश्यक है।

 दुल्हन का बैंक खाता होना जरूरी है।

 आवश्यक दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र और पहचान पत्र होना चाहिए।

 सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होना अनिवार्य है।

जरूरी दस्तावेज लड़का

लड़का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।

लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है

  लड़का अविवाहित होना चाहिए।

  लड़के के पास आधार कार्ड होना जरूरी है।

  लड़के के पास पहचान पत्र होना चाहिए।

लड़के का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए।

  लड़का आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से होना चाहिए।

विवाह के लिए परिवार की सहमति होना जरूरी है।

 लड़के को सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होना होगा।

आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करना जरूरी है।

 

आवेदन कैसे करें

अपने ब्लॉक / नगर पंचायत / नगर पालिका में जाएं

या ऑनलाइन करके

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का फॉर्म भरें

 सभी दस्तावेज जमा करें

 तय तारीख पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शादी कराई जाती है

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Apply Online Link

Official Website

 

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