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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

भारत में करोड़ों लोग निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं। ईंट-गारा, सड़क, पुल, मकान, फैक्ट्री, नाली, सरकारी और निजी निर्माण कार्य करने वाले श्रमिक देश की रीढ़ हैं। लेकिन यह काम जितना जरूरी है, उतना ही जोखिम भरा भी है। आए दिन दुर्घटनाएँ होती हैं, और कई बार श्रमिक की असमय मृत्यु हो जाती है। ऐसे में परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है।इसी समस्या को समझते हुए सरकार ने निर्माण श्रमिक कल्याण योजना शुरू की है, जिसके तहत यदि किसी पंजीकृत निर्माण श्रमिक अन्य लोग  की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 30000 की आर्थिक सहायता और 

 

पात्रता होना अनिवार्य है

  • इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना / बीमारी के फलस्वरूप दिव्यांगता की स्थिति में वे सभी श्रमिक पात्र होंगे, जो पंजीकृत एवं अद्यतन रूप से नवीनीकृत हैं।
  • पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने की स्थिति में उसके आश्रित हितलाभ हेतु पात्र होंगे। आश्रित से तात्पर्य प्रथमत: सहायता राशि का भुगतान लाभार्थी श्रमिक के पति अथवा पत्नी (जैसे भी स्थिति हो), को द्वितीयत: लाभार्थी श्रमिक के वयस्क पुत्र / अविवाहित वयस्क पुत्री एवं उनके अनुपलब्ध होने पर लाभार्थी श्रमिक पर आश्रित माता / पिता और अंतत: लाभार्थी श्रमिक के अवयस्क पुत्रों अथवा पुत्रियों को किया जायेगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह सहायता आत्महत्या जैसी स्थिति में अनुमन्य नहीं होगी।
  • हत्या, सर्पदष, बिजली गिरने, प्रसव के कारण होने वाली मृत्यु एवं अन्य दैवीय आपदा की स्थिति में हुई मृत्यु को सामान्य मृत्यु मानते हुए तदनुसार हितलाभ अनुमन्य होगा।
  • निर्माण श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में आश्रित द्वारा आवेदन करने पर आश्रित का आधार प्रमाणीकरण आवश्यक होगा।सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि मृतक व्यक्ति के पास अधार कार्ड कार्ड होना चाहिए। यह बैंक पा बुक उत्तर प्रदेश भवन दूसरी महत्वपूर्ण पात्रता यह है कि मृतक व्यक्ति वास्तव में निर्माण कार्य से जुड़ा श्रमिक रहा हो, जैसे मजदूर, मिस्त्री, राजमिस्त्री, पेंटर, बढ़ई, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन आदि। केवल पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को ही इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।

तीसरी शर्त यह है कि सहायता राशि केवल मृतक के आश्रित परिवार को दी जाती है। इसमें पत्नी या पति, अवयस्क बच्चे, अथवा लेबर कार्ड में दर्ज नामित व्यक्ति शामिल होते हैं। यदि नामांकन दर्ज नहीं है, तो पारिवारिक संबंध प्रमाण देना आवश्यक होता है।

 

आवश्यक अभिलेख

अधार कार्ड बैंक पासबुक आय प्रमाण पत्र फोटो मोबाइल नम्बर मृत्य प्रमाण पत्र

देने वाला हितलाभ

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य कठिन समय में गरीब परिवारों की सहायता करना है। इस योजना का मुख्य लाभ यह है कि परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य के निधन के बाद परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मुख्य कमाने वाले की अचानक मृत्यु अक्सर परिवार के लिए गंभीर आर्थिक समस्याएं पैदा कर देती है, और यह योजना उन्हें इन चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। यह वित्तीय सहायता प्रभावित परिवार को दैनिक घरेलू खर्च, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य आवश्यक जरूरतों जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है। यह उस समय तत्काल राहत प्रदान करती है जब परिवार भावनात्मक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा होता है। यह योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत पूरे भारत में लागू की गई है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना है कि आय के मुख्य स्रोत को खोने के बाद वे पूरी तरह से असहाय न रह जाएं।इस योजना के तहत, पात्र परिवार को सरकार से 30,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और भ्रष्टाचार या बिचौलियों की संलिप्तता की संभावना कम हो जाती है। 

सामान्य मृत्य होने पर

30000

आम गलतियाँ जिनसे बचना चाहिए

 

गलत बैंक खाता देना

दस्तावेज अपलोड न करना नामांकन न भरना

Apply Online Link

online karane ka tarika

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