सिर्फ ₹20 में 2 लाख का एक्सीडेंटल बीमा!
(पीएमएसबीवाई) भारत सरकार द्वारा समर्थित एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसे भारत के नागरिकों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर और असंगठित क्षेत्रों से जुड़े लोगों को किफायती दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। ऐसे देश में जहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक नौकरियों में काम करता है, जहां नौकरी की सुरक्षा या बीमा का कोई भरोसा नहीं होता, वहां एक अप्रत्याशित दुर्घटना परिवारों को गंभीर आर्थिक संकट में डाल सकती है। इस समस्या के समाधान के लिए, भारत सरकार ने 9 मई 2015 को कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएमएसबीवाई योजना का शुभारंभ किया। यह योजना व्यापक वित्तीय समावेशन पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है
योजना की पृष्ठभूमि भारत में बड़ी आबादी दैनिक मजदूरी छोटे व्यापार, खेती या असंगठित क्षेत्र में कार्य करती है ऐसे लोगों के पास न तो नियमित आय होती है और न ही सामाजिक सुरक्षा का कोई साधन। किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में परिवार पर भारी आर्थिक संकट आ जाता है।सरकार ने इस जोखिम को कम करने के लिए अत्यंत कम वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा कवर देने का निर्णय लिया। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लागू की गई।
योजना का उद्देश्य
गरीब एवं कमजोर वर्ग को सस्ती दुर्घटना बीमा सुरक्षा प्रदान करना।
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना।
दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में परिवार को आर्थिक सहायता देना।
वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना
योजना की प्रमुख विशेषताएँ
यह एक दुर्घटना बीमा योजना है।
अत्यंत कम प्रीमियम – केवल 20 प्रति वर्ष (सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित रकम बढ़ या घट सकती है )
बीमा राशि 2 लाख तक
बैंक खाते से प्रीमियम की स्वतः कटौती (Auto Debit)।
18 से 70 वर्ष तक के व्यक्ति योजना में शामिल हो सकते हैं
बीमा कवरेज
दुर्घटना में मृत्यु होने पर – ₹2,00,000
पूर्ण स्थायी विकलांगता (दोनों आंखों/दोनों हाथों/दोनों पैरों की हानि) – 2,00,000
आंशिक स्थायी विकलांगता (एक आंख/एक हाथ/एक पैर की हानि) – 1,00,000
यह बीमा कवर केवल दुर्घटना से होने वाली मृत्यु या विकलांगता पर लागू होता है प्राकृतिक मृत्यु इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है
पात्रता
आयु 18 से 70 वर्ष के बीच हो
आवेदक के पास बचत बैंक खाता होना चाहिए
बैंक खाते से ऑटो-डेबिट की अनुमति देना अनिवार्य है
एक व्यक्ति केवल एक ही बैंक खाते से योजना का लाभ ले सकता है
आवश्यक दस्तावेज
अधार कार्ड
बैंक पासबुक मोबाइल नम्बर नामांकित व्यक्ति (Nominee) का विवरण
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन आवेदन
अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाएँ
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का फॉर्म प्राप्त करें
फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें
ऑटो-डेबिट की सहमति दें
बैंक द्वारा पंजीकरण पूरा किया जाता है
ऑनलाइन आवेदन
कई बैंक अपनी इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग सुविधा के माध्यम से भी इस योजना में नामांकन की सुविधा प्रदान करते हैं।
प्रीमियम और नवीनीकरण
वार्षिक प्रीमियम बहुत कम है (लगभग 20 प्रति वर्ष)।
यह राशि प्रत्येक वर्ष 1 जून को या उससे पहले खाते से स्वतः कट जाती है।
यदि खाते में पर्याप्त राशि नहीं है, तो बीमा समाप्त हो सकता है।
हर वर्ष नवीनीकरण आवश्यक है।
योजना के लाभ
कम प्रीमियम में उच्च बीमा कवर।
गरीब और असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए उपयुक्त।
सरल आवेदन प्रक्रिया।
बैंक खाते के माध्यम से पारदर्शिता।
परिवार को आर्थिक सुरक्षा।
दावा प्रक्रिया (Claim Process)
नामांकित व्यक्ति बैंक शाखा से दावा फॉर्म प्राप्त करता है
आवश्यक दस्तावेज जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र/अस्पताल प्रमाण पत्र संलग्न किए जाते हैं
बैंक द्वारा बीमा कंपनी को दावा भेजा जाता है
सत्यापन के बाद बीमा राशि सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है
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