दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब बुजुर्ग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित है। और अपना जीवन अच्छे से जीवन बिता सके जैसे दावा अपना खर्चा बेटा से न रूपए न मिलने से दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजनाअवस्ता में कठिनाई का समन्ना करना पड़ता है बेटे में हम नहीं खिलाएंगे तू 3000 रूपए के लालच में बेटा अछे से देख भाल कर सके और उनका जीवन में छोटा मोटा कठिनाई का समन्ना कर पाए इस लिए सरकर द्वरा चलायी गयी वृद्धावस्था पेंशन के द्वरा 1000 हजार रूपए प्रति माह दिया जाता है हर 3 महिना में 3000 हजार रूपए DBT के माध्यम से डारेक्ट उनके खाते में भेज दिया जाता हैं
एक वर्ष में 12000 हजार कब मिलता है
1 अप्रैल से जून
2 जुलाई से सितंबर
3 अक्टूबर से दिसंबर
4 जनवरी से मार्च
कौन योजना के लिए पात्र है
1 आवेदक का उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए 2 ऐसे आवेदक जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो तथा जो गरीबी रेखा के नीचे हो या उनकी वार्षिक आय अधिकतम शहरी क्षेत्र में रू0 56460/- व ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080/- तक हो, योजनान्तर्गत पात्रता की श्रेणी में आते है 3 परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए आय प्रमाण पत्र के अनुसार माना ज्यता है
पहले से किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ न मिलता हो न्यूनतम 40% या अधिक दिव्यांगता प्रमाणित हो
पहचान प्रमाण
अधार कार्ड बैंक पासबुक फोटो परिवार रजिस्टर नकल या राशन कार्ड आय प्रमाण पत्र मोबाइल नम्बर न्यूनतम 40% या अधिक दिव्यांगता प्रमाणित (मान्यता प्राप्त मेडिकल बोर्ड द्वारा)आदि
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आवेदन की स्तिथि लिंक
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योजना का परिचय विकलांग
दिव्यांगजन या विकलांग व्यक्ति वे व्यक्ति हैं जिन्हें दीर्घकालिक शारीरिक मानसिक बौद्धिक या संवेदी अक्षमताएं हैं जो उनके दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। पहले आमतौर पर विकलांग शब्द का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब सम्मानजनक शब्द “दिव्यांगजन या विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी)”को प्राथमिकता दी जाती है। समाज और सरकार का उद्देश्य उन्हें समान अधिकार सम्मान और अवसर प्रदान करना हैभारत में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के तहत संरक्षित किया गया है। यह अधिनियम शिक्षा रोजगार पहुंच और सामाजिक सुरक्षा में समानता सुनिश्चित करता है। यह सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण भी प्रदान करता है। विकलांगता में शारीरिक विकलांगता दृष्टिहीनता श्रवणहीनता बौद्धिक विकलांगता मानसिक बीमारीऑटिज्म सेरेब्रल पाल्सी और अन्य निर्दिष्ट स्थितियां शामिल हो सकती हैं।सरकार विकलांगता पेंशन, छात्रवृत्ति सहायक उपकरण (जैसे व्हीलचेयर और श्रवण यंत्र), यात्रा रियायतें और योजनाओं और सेवाओं तक आसान पहुंच के लिए यूडीआईडी (विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र) कार्ड जैसे विभिन्न लाभ प्रदान करती है।दिव्यांग व्यक्ति समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उचित सहयोग जागरूकता और समावेशी अवसरों के साथ वे हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और राष्ट्रीय विकास में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं।
योजना का परिचय कुष्ठ रोग
कुष्ठ रोग एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से त्वचा और परिधीय तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। यह माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक धीमी गति से बढ़ने वाले जीवाणु के कारण होता है। यह रोग धीरे-धीरे विकसित होता है, और शुरुआती लक्षणों में प्रभावित क्षेत्रों में हल्के या लाल रंग के त्वचा के धब्बे, सुन्नता और संवेदना में कमी शामिल हो सकते हैं। यदि समय पर उपचार न किया जाए, तो यह तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है और मांसपेशियों की कमजोरी या शारीरिक विकृतियों का कारण बन सकता है।पुरानी भ्रांतियों और सामाजिक कलंक के बावजूद, कुष्ठ रोग अत्यधिक संक्रामक नहीं है और उचित चिकित्सा देखभाल से पूरी तरह से ठीक हो सकता है। मानक उपचार मल्टी-ड्रग थेरेपी (एमडीटी) है, जो दवाओं का एक संयोजन है जो जीवाणुओं को प्रभावी ढंग से नष्ट करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समर्थित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत कई देशों में यह उपचार निःशुल्क प्रदान किया जाता है।शीघ्र निदान और नियमित दवा से, कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति स्वस्थ और सामान्य जीवन जी सकता है। आधुनिक चिकित्सा ने इस रोग के कारण होने वाली विकलांगताओं को नियंत्रित और रोकने में सक्षम बनाया है।